क्रशर संचालकों ने दादरी सचिवालय में जमकर बवाल काटा और दी आंदोलन की धमकी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा एनसीआर क्षेत्र में क्रशर (Stone Crushing Zone) सहित प्रदूषण (Pollution) फैलाने वाली इकाइयों को एक माह से बंद होने के आदेशों के चलते करोड़ों रुपए का कारोबार ठप पड़ा हुआ है. हालांकि कोर्ट द्वारा क्रशर जोन को शुरू करने के आदेश जारी करने के बाद भी प्रशासन द्वारा बहाली के आदेश जारी नहीं करने पर क्रशर संचालकों ने लघु सचिवालय पहुंचकर काफी बवाल काटा. इस दौरान संचालकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया कि दो दिन के दौरान क्रशर जोन बहाल नहीं किया गया तो अन्य संगठनों को साथ लेकर रोड जाम सहित बड़ा आंदोलन करेंगे. वहीं प्रशासन ने इस संबंध में सरकार व आला अधिकारियों से बात कर समाधान करने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बंद पड़े हैं क्रशर

बता दें कि उच्चम न्यायालय द्वारा करीब एक माह पूर्व एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्रशर सहित अनेक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए थे. एक माह बाद क्रशर संचालकों ने दूसरे राज्यों का हवाला देतेे हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली तो कोर्ट द्वारा क्रशर जोन की बहाली के आदेश जारी किए. इसके बाद क्रशर संचालकों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर क्रशर जोन बहाली की मांग की.

क्रशर जोन बहाल नहीं होने पर मंगलवार को जिलेभर के क्रशर संचालकों ने एसोसिएशन प्रधान सोमबीर घसौला की अगुवाई में लामबंद होते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा. इस दौरान क्रशर संचालकों ने मीटिंग की और रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे. यहां उन्होंने प्रशासन व सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर बवाल काटा.